DR-DA Hike : कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए एक बार फिर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी किए गए आदेश के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 12% की बढ़ोतरी की गई है। 1 जुलाई 2024 से इसे बढ़ाया गया है।
ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनके एरियर राशि का भी भुगतान किया जाएगा। जिन पेंशनर्स के महंगाई राहत में बढ़ोतरी की गई । है उन में मूल अनुग्रह भुगतान पाने वाले ईपीएफ लाभार्थी को पांचवें सीपीसी श्रेणी में महंगाई राहत का अनुदान दिया गया है।

आदेश जारी
इसके लिए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। DoPPW द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत कर्मचारियों पेंशनर्स को अपाचे सीपीसी सीरीज के आधार पर महंगाई राहत में 12% बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया गया है कि 5वें सीपीसी श्रेणी में मूल अनुग्रह भुगतान प्राप्त करने वाले सीपीएफ लाभार्थियों को स्वीकार किये गए महंगाई राहत को 01.07.2024 से निम्नलिखित तरीके से बढ़ाया जाएगा।
ऐसे जीवित सीपीएफ लाभार्थी, जो 18.11.1960 और 31.12.1985 की अवधि के बीच सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं तथा वे 4 जून, 2013 से समूह ए, बी, सी और डी के लिए क्रमशः 3000 रुपये, 1000 रुपये, 750 रुपये और 650 रुपये की मूल अनुग्रह राशि के हकदार हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि 27 जून, 2013 से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अब 01.07.2024 से मूल अनुग्रह राशि के 443% से बढ़ाकर 455% तक बढ़ी हुई महंगाई राहत के हकदार होंगे। उनके DR में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
DR में 12 प्रतिशत की वृद्धि
इसके लिए इन दोनों श्रेणियों के सीपीएफ लाभार्थियों को 01.07.2024 से मूल अनुग्रह राशि के 435% से बढ़ाकर 447% महंगाई राहत की हकदार होंगी। उनके DR में 12 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
(क) मृतक सीपीएफ लाभार्थी की विधवाएं और पात्र आश्रित बच्चे जो 01.01.1986 से पहले सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे या जिनकी 01.01.1986 से पहले सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई थी और वे 27 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/10/2012-पी एंड पीडब्लू (ई) के तहत 04 जून, 2013 से 645 रुपये प्रति माह की संशोधित अनुग्रह राशि के हकदार हैं।
(ख) केंद्र सरकार के कर्मचारी जो 18.11.1960 से पहले सीपीएफ लाभ पर सेवानिवृत्त हुए थे और 654, रु.659, रु.703 और रु.965 रुपये प्रति माह की अनुग्रह राशि प्राप्त कर रहे हैं। ।
वहीं एक रुपये के अंश को शामिल करने वाले डी.आर. का भुगतान अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में देय डी.आर. की मात्रा की गणना करना राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित पेंशन संवितरण प्राधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।
बता दें कि जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं। यह आदेश वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 07 नवंबर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/6(2)/2024-ई.11(बी) के अनुसरण में जारी किया गया है।