भारतीय सेना में रहते हुए पाकिस्तान के लिए कर रहा था जासूसी, NIA कोर्ट ने सुनाई सजा

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पूर्व भारतीय सैनिक सौरव शर्मा को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में दोषी ठहराया गया है। लखनऊ में एनआईए की विशेष अदालत ने शर्मा को 5 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में सौरव शर्मा के साथ गुजरात के अनस याकूब को भी आरोपी बनाया गया था।

सौरव शर्मा, जो उत्तर प्रदेश के हापुड जिले के निवासी हैं, को जनवरी 2021 में अनस याकूब के साथ गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप था। शर्मा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), अनधिकृत गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, यूए (पी) अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

एनआईए ने इन दोनों आरोपियों को यूपी एटीएस से हिरासत में लेकर 5 फरवरी 2021 को उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। जांच में पता चला कि सौरव शर्मा भारतीय सेना में एक पूर्व सिग्नलमैन थे। सेवा के बाद, शर्मा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंटों के साथ जासूसी के रैकेट में शामिल हो गए थे। उन्होंने भारतीय सेना की गुप्त जानकारियों को पाकिस्तान के एजेंटों को प्रदान करने के लिए एक फर्जी नाम “नेहा शर्मा” का उपयोग किया।

सौरव शर्मा ने इन संवेदनशील सूचनाओं के बदले पैसे प्राप्त किए, जिसमें पाकिस्तानी स्रोत और उनके सह-आरोपी अनस याकूब शामिल थे। यह मामला न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कुछ लोग अपने देश के खिलाफ जासूसी करने के लिए किस हद तक प्रेरित हो सकते हैं। लीक की गई जानकारी में भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों से संबंधित संवेदनशील विवरण भी शामिल थे।