गृहमंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए अरूणांचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में AFSPA अधिनियम को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। बता दें सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, जिसके तहत सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए एक क्षेत्र को “अशांत” घोषित किया जाता है, को नागालैंड के आठ जिलों, अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और कुछ अन्य क्षेत्रों में छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। दो पूर्वोत्तर राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा।
क्या है AFSPA अधिनियम?
सशस्त्र बलों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए AFSPA के तहत किसी क्षेत्र या जिले को अशांत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है। AFSPA अशांत क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र बलों को “सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव” के लिए आवश्यक समझे जाने पर तलाशी लेने, गिरफ़्तारी करने और गोली चलाने की व्यापक शक्तियाँ देता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आठ जिलों और पांच अन्य जिलों में 21 पुलिस स्टेशनों की घोषणा की है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि नागालैंड में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे समीक्षा की गई है।अधिसूचना जारी की गई, 1 अक्टूबर, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत जिलों और पुलिस स्टेशन क्षेत्रों को फिर से ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता। नागालैंड के वे जिले जहां AFSPA फिर से लागू किया गया, वे हैं दीमापुर, न्यूलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन।
नागालैंड में कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुब्ज़ा और केज़ोचा पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र; मोकोकचुंग जिले में मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगकेम और अनाकी ‘सी’ पुलिस स्टेशन; लोंगलेंग जिले के यांगलोक पुलिस स्टेशन को भी ‘अशांत’ घोषित किया गया है। इसके अलावा, वोखा जिले में भंडारी, चंपांग और रालन पुलिस स्टेशन; और नागालैंड के जुन्हेबोटो जिले के घटाशी, पुघोबोटो, सताखा, सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनातो पुलिस स्टेशनों को भी AFSPA के तहत ‘अशांत’ घोषित किया गया है।
अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में नामसाई, महादेवपुर और चौखम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 1 अक्टूबर, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगी, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले घोषणा की थी कि पूर्वोत्तर के 70 फीसदी राज्यों से AAFSPA हटा लिया गया है, हालांकि जम्मू-कश्मीर में यह अभी भी प्रभावी है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में एएफएसपीए हटाने पर विचार करेगी। इस अधिनियम को निरस्त करने के लिए जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों दोनों में विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों की ओर से मांग चल रही है।