इंदौर। आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा जनता को गुमराह करते हुए एवं निगम भवन अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करने पर भवन स्वामी महेश पिता हरीशचंद्र शर्मा ब्लॉक नं. 8 एवं 9 राजगढ कोठि इंदौर को जारी अनुज्ञा कमांक 2696 एवं 2697 दिनांक 31 मई 2022 को स्थगित करने के हेतु भवन अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। उक्त आदेश के क्रम में भवन अनुज्ञा स्थगित की गई। विदित हो कि, राजगढ कोठी मनोरमागंज के ब्लॉक नं. 8 एवं 9 पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर क्रमशः अनुज्ञा कमांक 2696 एवं 2697 दिनांक 31 मई 2022 से 28 शर्तों के साथ जारी की गई थी। जिसके क्रम मे भवन स्वामी द्वारा ब्लॉक नं. 8 पर कुर्सी हाईट तक निर्माण किया गया है. एवं ब्लॉक नं. 9 रिक्त अवस्था में है।
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उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर एम. झवेरी ग्रुप द्वारा इशतेहार (विज्ञापन) डाले जा रहें है कि, शहर के मध्य मे सिलवर इंद्रा एनक्लेव भवन जिसका क्षेत्रफल क्रमश: 2700 वर्ग फिट कीमत रूपये 5.85 करोड एवं 1710 वर्ग फिट कीमत रूपये 4 करोड विज्ञापन में दर्शाइए गई थी। परंतु विज्ञापन में यह कहीं उल्लेख नहीं है की भवन स्वामी द्वारा नगर निगम से अनुमती प्राप्त की गई है अथवा नही ? तथा उक्त निर्माण के संबंध मे रैरा पंजीयन क्रमांक लिया गया है अथवा नही ? इससे स्पष्ट होता है कि भवन स्वामी आम जनता को गुमराह करते हुए एवं शर्तों का उलंघन करते हुए किए जा रहे निर्माण को विक्रय करने का प्रयास कर रहे थे। जिसके कारण क्रेता के धन का दुरूपयोग होने एवं अन्य कई तरह की वैधानिक परेशानी उत्तपन होने की संभावना रहती तथा यह भी स्पष्ट नहीं था कि भवन स्वामी एवं एम. झवेरी ग्रुप के मध्य क्या संबंध है। अतः उपरोक्त विसंगतियो एवं नियमो का पालन नही करने के कारण ब्लॉक नं. 8 एवं 9 राजगढ कोठी पर जारी अनुज्ञा कमांक क्रमश: 2696 एवं 2697 दिनांक 31 मई 2022 स्थगित की गई है।