यह कॉफ़ी शॉप नहीं..मुझे या-या कहने वालों से एलर्जी है…,’CJI ने पक्षकार को लगाई फटकार

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भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ वादी द्वारा या या शब्द कहे जाने पर नाराज हो गए। सीजेआई को यह अभिव्यक्ति पसंद नहीं आई और उन्होंने वकील को याद दिलाया कि वे अदालत कक्ष में थे, कॉफी शॉप में नहीं। दरसअल सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को एक जनहित याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल किये जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की. याचिका में सेवा विवाद से संबंधित उनकी याचिका को पहले खारिज करने की आंतरिक जांच की मांग की गई है।

सीजेआई ने कहा, आप प्रतिवादी के रूप में एक न्यायाधीश के साथ जनहित याचिका कैसे दायर कर सकते हैं? इसमें कुछ गरिमा होनी चाहिए। आप सिर्फ यह नहीं कह सकते कि मैं एक न्यायाधीश के खिलाफ इन-हाउस जांच चाहता हूं। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए। आप यह नहीं कह सकते कि मैं एक न्यायाधीश के खिलाफ इन-हाउस जांच चाहता हूं क्योंकि आप पीठ के समक्ष सफल नहीं हुए।

श्रम कानूनों के तहत उनकी बर्खास्तगी से संबंधित याचिका को अब सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद वादी ने एक जनहित याचिका दायर की। कार्यवाही की शुरुआत में, मुख्य न्यायाधीश ने तब नाराजगी व्यक्त की जब वादी ने न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा सहित पीठ के सवालों का हां के बजाय या या में जवाब दिया। जिस पर सीजेआई ने कहा, “ये हां-हां क्या है. यह कॉफ़ी शॉप नहीं है. मुझे इस हां हां से बहुत एलर्जी है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती,

सीजेआई ने कहा, क्या आप एमए (विविध आवेदन) दर्ज करने के खिलाफ अपील में न्यायमूर्ति गोगोई का नाम हटा देंगे? क्या आप इसे लिखित में देंगे…आप पहले हटाएं और फिर हम देखेंगे।न्यायमूर्ति गोगोई, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, न्यायपालिका में शीर्ष पद तक पहुंचने वाले पूर्वाेत्तर के पहले व्यक्ति थे और उन्हें दशकों पुराने राजनीतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील अयोध्या भूमि विवाद मामले पर पर्दा डालने का श्रेय दिया गया था।