श्रीकृष्ण जन्मभूमि में जन्माष्टमी पर होगा लाइव स्ट्रीमिंग, मंदिर में 600 लोग करेंगे दर्शन

srashti
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जन्माष्टमी के मौके पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा के लाइव प्रसारण की अनुमति दे दी है। यह आदेश 25 से 29 अगस्त तक लागू रहेगा और इस दौरान कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंप दी गई है।

मंदिर के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति

पिछले साल जन्माष्टमी के दौरान मंदिर में मची भगदड़ को देखते हुए, अदालत ने मंदिर के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा को मंजूरी दी है। इससे प्रशासन को भीड़ को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हालांकि, मंदिर के बाहर लाइव स्ट्रीमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जैसा कि अधिवक्ता संकल्प गोस्वामी के विरोध के बाद निर्णय लिया गया।

सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और जिला प्रशासन की भूमिका

अदालत के आदेश के अनुसार, मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस संदर्भ में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) से परामर्श किया जाएगा और जिला मजिस्ट्रेट उनके निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगा। यह आदेश 1939 से मंदिर प्रणाली के तहत रिसीवर के माध्यम से सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की अनुमति देता है।

अदालत की पीठ और जनहित याचिका

यह आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने अनंत शर्मा और मथुरा के एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के दौरान पारित किया। सुनवाई के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने बैरिकेडिंग के उपयोग का हवाला देते हुए बताया कि यह भक्तों के प्रवेश को प्रबंधित करने में सहायक होगी और यह सुनिश्चित करेगी कि परिसर के अंदर भीड़भाड़ न हो।

मंदिर परिसर के विकास की योजना

राज्य सरकार ने मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार और विकास के लिए एक योजना प्रस्तुत की है। इस योजना के तहत, सरकार मंदिर क्षेत्र को एक गलियारे के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है और इसके लिए मंदिर के आसपास लगभग पांच एकड़ भूमि खरीदने का प्रस्ताव है। यह योजना श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।