आगरा को विश्व धरोहर का दर्जा देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि आगरा को अभी भी विश्व धरोहर बनाया जा सकता है।सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी कि उत्तर प्रदेश में मौजूद आगरा को विश्व धरोहर बनाया जाना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी है।
यह फरमान जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज ने सुनाया है। जस्टिस अभय का कहना है कि किसी शहर को कैसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया जा सकता है? यह आपको साबित करना होगा कि विश्व धरोहर का दर्जा देने का कानून कहां मौजूद है? किसी शहर को विश्व धरोहर बनाने का क्या फायदा है? क्या वो शहर पहले से ज्यादा साफ हो जाएगा? यह फैसला कैसे शहर के हक में होगा? हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं।