PM Modi Degree Controversy : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर विवादास्पद टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिससे उन्हें गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में निचली अदालत में पेश होना पड़ सकता है।
गुजरात विश्वविद्यालय की शिकायत
गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में निचली अदालत ने केजरीवाल को समन जारी किया था। इसे रद्द कराने के लिए केजरीवाल ने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दोनों ही स्तरों पर उन्हें राहत नहीं मिली।
सुनवाई में क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल और संजय सिंह राजनीति में किसी भी विषय पर टिप्पणी कर सकते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि जब तक आरोपों को गंभीरता से न लिया जाए, तब तक यह सब राजनीति का हिस्सा है। जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस ऋषिकेष रॉय की पीठ ने स्पष्ट किया कि पहले भी इसी प्रकार की याचिकाएँ खारिज की जा चुकी हैं।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी पक्षों के वकीलों की बात सुनी गई, लेकिन केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा गया कि यह मामला सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि संजय सिंह के साथ भी संबंधित है, जिनकी याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्होंने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है और विवाद को खुला छोड़ दिया है।
इस फैसले के बाद, यदि केजरीवाल को निचली अदालत में पेश होना पड़ता है, तो उन्हें इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।