अमानक निकला ”सोपा” का बीज, लाइसेंस निलंबित

Shivani Rathore
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 इंदौर : मध्यप्रदेश के कृषि विभाग द्वारा सोयाबीन बीज के लिए गए 6 नमूनों में से 5 नमूने जांच में अमानक पाए जाने पर मेसर्स दि सोयाबीन प्रोसेसिंग एसोसिएट ऑफ इंडिया (सोपा) का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है अब ये संस्था बीज का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेगी।

किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज सहित अन्य कृषि उत्पादनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शासन के निर्देश पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उप संचालक कृषि शिवसिंह राजपूत ने बताया कि गत 27 मई को एमआर-9 स्थित मेसर्स दी सोयाबीन प्रोसेसिंग एसोसिएट आफ इंडिया (सोपा) द्वारा उत्पादित सोयाबीन बीज जेएस. 2034, जेएस. 9560, और जेएस. 9560 के कुल 6 नमूने लिए गए थे।

इन नमूनों को जांच के लिए बीज परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर भेज गया था। जांच रिपोर्ट में 5 नमूने अमानक स्तर के घोषित किये गए।इसके फलस्वरुप बीज लाट के स्कंध को क्रय, विक्रय, भंडारण और स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। संस्था का जवाब संतोषप्रद नहीं- उप संचालक कृषि के अनुसार, संस्था को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था, लेकिन जवाब संतोषप्रद नहीं पाया।

राजपूत ने बताया कि 27 मई को निरीक्षण के दौरान गोदाम में भंडारित सोयाबीन बीज जेएस. 9560 बगैर टैग के 777 बैग (30 किलो भर्ती) में रखा पाया था। इस संबंध में बीज प्रमाणीकरण अधिकारी मप्र बीज प्रमाणीकरण संस्था इंदौर से जानकारी चाही गई। संस्था ने बताया कि उक्त बगैर टैग के पैक्ड भंडारित सोयाबीन बीज जे.एस. 9560 प्रमाणित नहीं हैं। इस पर बीज अधिनियम 1966 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए सोपा को प्रदाय बीज अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव निलंबित की गई है।