सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) को उन पर लगे सभी आरोपों से क्लीन चिट देने के निर्णय के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है। नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट के खिलाफ ये याचिका गुजरात की जाकिया जाफरी नामक महिला की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी।
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गुजरात के पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी हैं जाकिया जाफरी
2002 में गोधरा ट्रैन अग्निकांड के बाद भड़के दंगों में काफी संख्या में लोग मारे गए थे। इन दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में जाकिया जाफरी के पति पूर्व सांसद अहसान जाफरी जो तत्कालीन कांग्रेस के विधायक थे , मारे गए थे। इन दंगों के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी पर दंगे और हिंसा भडकाने का आरोप लगा था। गुजरात दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी ने तब नरेंद्र मोदी को इन आरोपों के मामले में क्लीन चिट दी थी।
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जाकिया जाफरी ने पहले हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका
गुजरात दंगों में लगे आरोपों से नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी ,जोकि हाईकोर्ट के द्वारा ख़ारिज कर दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकिया जाफरी के द्वारा याचिका दाखिल की गई ,जिसे अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी ख़ारिज कर दिया गया है।