नीतीश सरकार को SC का बड़ा झटका, राज्यों को आरक्षण सूची में बदलाव का अधिकार नहीं

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By Srashti BisenPublished On: July 16, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्यों को अनुसूचित जाति (एससी) सूची में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है। यह शक्ति केवल संसद के पास है, क्योंकि एससी सूची में कोई भी गलत समावेशन वास्तविक एससी सदस्यों को उनके वैध लाभों से वंचित कर देता है। 2015 में बिहार सरकार के प्रस्ताव को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तांती-तांता को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) सूची से हटाकर पान, स्वासी, पनार को एससी सूची में शामिल करने को अमान्य कर दिया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत एससी सूची में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि 1 जुलाई 2015 का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से अवैध था. क्योंकि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जाति की सूची में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है।

राज्य को एससी सूची में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है

2015 में, एससी लाभ के लिए “तांती-तंतवा” को पान, स्वासी, पनार के साथ विलय करने के बिहार के निर्देश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, लेकिन अदालत ने इसे बरकरार रखा। कई याचिकाकर्ताओं और संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और वरिष्ठ वकील इंदिरा जय सिंह के नेतृत्व में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य को एससी सूची में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसे केवल संसद में संशोधित किया जा सकता है।

संशोधन करने की संसद की शक्ति

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के फैसले ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि एससी सूची में कोई भी बदलाव संसद द्वारा अधिनियमित किया जाना चाहिए। अदालत ने तांती-तांतवा को एससी लाभ देने की बिहार की कार्रवाई को गंभीर संवैधानिक उल्लंघन करार दिया और कहा कि इस तरह की कार्रवाई एससी सदस्यों को उनके लाभों से वंचित करती है।