इंदौर प्रशासन का नया फरमान, इन ख़ास दिनों पर बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें

इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 30 मार्च, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल और 12 मई को मांस-मटन की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Abhishek Singh
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इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने चार दिनों तक मांस-मटन की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार, निर्धारित तिथियों पर सभी मांस-मटन की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। यह प्रतिबंध 30 मार्च (गुड़ी पड़वा/चेटीचंड), 6 अप्रैल (रामनवमी), 10 अप्रैल (महावीर जयंती) और 12 मई (बुद्ध जयंती) को प्रभावी रहेगा।

महापौर ने साफ तौर पर कहा कि यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है और मांस बिक्री जारी रखता है, तो नगर निगम कड़ी कार्रवाई करेगा। पिछले वर्ष भी इसी तरह का आदेश जारी किया गया था, जिसे प्रशासन ने सख्ती से लागू किया था।

भाजपा विधायक के बयान ने खींचा ध्यान

भोपाल के भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा जैसी राजनीतिक पार्टियां गंगा-जमुनी तहजीब का समर्थन करती हैं और सभी धर्मों के सम्मान की बात करती हैं। शर्मा ने जोर देते हुए कहा कि हिंदुओं की भावनाओं का भी आदर किया जाना चाहिए, खासकर जब विशेष दिनों में मांस-मटन की दुकानों को बंद रखने की अपील की गई हो।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह बलपूर्वक दुकानों को बंद नहीं कराना चाहते, बल्कि यह हिंदू समुदाय की ओर से एक अनुरोध है, जिसे सभी को समझने और स्वीकार करने की अपील की गई है।

आस्थाओं का सम्मान, सद्भाव का संदेश

रामेश्वर शर्मा ने आगे कहा कि कुछ दिनों के लिए मांस का सेवन रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके अनुसार, यदि लोग इन विशेष दिनों में मांसाहार से परहेज करें, तो इससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही यह किसी के अस्तित्व के लिए खतरा बनेगा।

उन्होंने राजनीतिक नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग विभिन्न धर्मों के सम्मान की बात करते हैं, उन्हें हिंदुओं की भावनाओं का भी आदर करना चाहिए। इसी संदर्भ में, उन्होंने इमामों से भी आग्रह किया कि वे लोगों को समझाएं कि इन खास दिनों में मांसाहार न करने की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए।

भोपाल में भी मांस बिक्री पर प्रतिबंध के निर्देश

भोपाल में भी मांस-मटन की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। नगर निगम ने 30 मार्च (चेटीचंड), 6 अप्रैल (रामनवमी), 10 अप्रैल (महावीर जयंती) और 12 मई (बुद्ध जयंती) को सभी मांस की दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है।

निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि इन दिनों कोई दुकानदार मांस बेचते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न केवल दुकान का लाइसेंस रद्द किया जाएगा, बल्कि पुलिस कार्रवाई भी होगी। प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर कदम उठाए जाएंगे।