गाजीपुर। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी के भाई और सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल जेल की सजा सुनाई है। माना जा रहा है कि, अब उनकी लोकसभा सदस्यता जा सकती है। इससे पहले कोर्ट ने बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में दोषी करार दिया और उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने मुख्तार पर 5 लाख और अफजाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने जैसे ही अफजाल को दोषी करार दिया, उसे हिरासत में ले लिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, कृष्णानंद राय हत्या मामले में दोनों भाइयों को दोषी ठहराया गया है। बांदा जेल में बंद मुख्तार की पेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जबकि अफजाल खुद कोर्ट पहुंचे थे। बता दें कि, अफजाल अंसारी गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं।
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जानकारी के लिए आपको बता दें कि, गैंगेस्टर एक्ट का ये मामला 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या के 2 साल बाद पुलिस ने दर्ज किया था। इसी मामले में अभियुक्त मुख्तार के भाई और बसपा के सांसद अफजाल अंसारी पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। गैंगस्टर के ये मामले करंडा थाना और मोहम्दाबाद थानों से बनाए गए आपराधिक मुकदमों से बनाए गए गैंगचार्ट पर आधारित है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, यह मामला साल 2005 में हुए बीजेपी के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से संबंधित है।