मध्यप्रदेश के इस जिले में भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क हुआ अनिवार्य, लग सकती है धारा 144 (Section 144)

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Jabalpur। कोरोना वायरस से लड़ाई फिर तेज हो गई है। चीन का हाल देख भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली से लेकर राज्यों की राजधानियों में बैठकों का दौर जारी है। कई देशों में कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के बीच भारत में इससे बचाव के कई कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र के निर्देश के बाद राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। राज्य सरकारों ने कोविड के नए वेरिएंट से बचाव के लिए एहतियाति कदम उठाने शुरू कर दिये हैं।

इन सबके बिच मध्यप्रदेश के जबलपुर में भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने एडवाइजरी जारी करते हुए अपील की है कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क का उपयोग करें। सिर्फ इतना ही नहीं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि जरुरत पड़ी तो, धारा 144 के तहत गाइडलाइन जारी की जा सकती है।

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सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि, कोरोना वायरस, ओमिक्रोन बीएफ-7 के वैश्विक स्तर पर बढ़ते मरीजों की संख्या को देखकर भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा इसकी रोकथाम व बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के मुताबिक, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सेनेटाईजर का उपयोग करें या बार-बार साबुन से हाथ धोंये। कोरोना से संबंधित लक्षण होने पर तत्काल अपने निकटतम जांच केन्द्र में जाकर जांच कराए।

जानकारी के लिए आपको बता दे कि जबलपुर में अभी सिर्फ एक सक्रिय कोरोना केस है। अभी तक कुल 68 हजार 646 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिनमें से 817 लोगों की मौत हो गई। बता दे कि कोविड की बढ़ती आशंकाओं के बीच कई जगहों पर मास्क की वापसी हो गई है। कर्नाटक में गुरुवार को एक बार फिर से सभी बंद जगहों पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। इस बाबत स्वास्थ्य विभाग ने कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल जारी कर लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है।