MP News: सरकार का बड़ा फैसला, मप्र में अब लू भी प्राकृतिक आपदा, मौत पर मिलेगा मुआवजा

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By Srashti BisenPublished On: September 28, 2024

MP News: मध्यप्रदेश के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक खबर आई है। राज्य सरकार ने हीट वेव (लू) को अब एक प्राकृतिक आपदा के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि अगर लू के कारण किसी की मृत्यु होती है, तो सरकार उनके परिवार को मुआवजा प्रदान करेगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर, मध्यप्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत लू को स्थानीय आपदा के रूप में अधिसूचित किया है। यह नई व्यवस्था 2025 की गर्मियों से प्रभावी होगी।

मध्यप्रदेश के ग्वालियर-चंबल और मालवा-निमाड़ क्षेत्रों के साथ-साथ बुंदेलखंड का एक बड़ा हिस्सा लू से प्रभावित क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। हर साल यहां लू के चलते कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब इस नई नीति के अंतर्गत, ऐसे पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता मिलने से राहत मिलेगी, जिससे उन्हें कठिन समय में आर्थिक मदद प्राप्त हो सकेगी।

इस कदम से न केवल लू के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि प्रभावित परिवारों को सहायता मिल सके। यह फैसला उन लोगों के लिए एक संजीवनी के रूप में कार्य करेगा, जो लू की प्रकोप के शिकार हुए हैं।