इंदौर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा निर्वाचक नामावली के शुद्धिकरण के संबंध में निर्देशित किया है कि नामावली में मतदाता के नाम की दोहरी प्रविष्टि की जांच प्रक्रिया बी.एल.ओ. के माध्यम से करवाई जाये तथा बी.एल.ओ. से इस संबंध में प्रमाण पत्र किया जाये।
इस संबंध में संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मुनीश सिकरवार ने निर्देशित किया है कि निर्वाचन नामावली में प्रदर्शित हो रही दोहरी प्रविष्टी, जिसमें मतदाता का नाम, संबंधी का नाम, जेण्डर, आयु एवं मकान संख्या के आधार पर समान रूप से मैच हो रहे मतदाताओं की जांच बीएलओ के माध्यम से करायी जाये। उक्त प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्र प्रेषित करने के उपरांत यदि किसी मतदान केन्द्र में डुप्लीकेट मतदाता मिलते है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित बी.एल.ओ. के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया है।