होम लोन की तरह कार लोन पर भी ले सकते हैं टैक्स छूट, बस करना होगा ये काम

Share on:

यदि आप होम लोन लेते हैं, तो आप आयकर अधिनियम की धारा 80C और 24B के तहत 3.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इस नियम के अंतर्गत ब्याज और मूलधन दोनों पर छूट मिलती है, जो आपके वित्तीय प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है।

कार लोन पर टैक्स छूट की स्थिति:

इसके विपरीत, कार लोन पर आमतौर पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती क्योंकि इसे विलासिता के खर्च के रूप में देखा जाता है। हालांकि, यदि आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या किसी अन्य पेशेवर के रूप में अपनी कार का उपयोग व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए करते हैं, तो आप कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

व्यवसायिक उपयोग से टैक्स छूट:

अगर आप कार का इस्तेमाल व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, जैसे कि ट्रैवल एजेंसी चलाना या कार किराए पर देना, तो आप कार लोन के ब्याज पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, सालाना ईंधन खर्च और रखरखाव लागत को भी कर छूट में शामिल किया जा सकता है। मूल्यह्रास लागत, जो कार के मूल्य में कमी दर्शाती है, प्रति वर्ष 15-20% के हिसाब से छूट का दावा करने के लिए उपयोग की जा सकती है।

उदाहरण से समझें:

मान लीजिए आपकी कुल आय 10 लाख रुपये है और आपने कार लोन के ब्याज के रूप में 70,000 रुपये का भुगतान किया है। इस स्थिति में आपका टैक्स कैलकुलेशन 9.30 लाख रुपये होगा। ईंधन और रखरखाव के खर्च भी इस टैक्स छूट में जोड़े जा सकते हैं, जिससे कुल छूट और भी अधिक हो सकती है।

सतर्कता बरतें:

विशेषज्ञों का कहना है कि टैक्स छूट का दावा करते समय यह साबित करना आवश्यक है कि कार का उपयोग व्यवसाय में किया गया है। यदि कोई गलत दावा किया जाता है, तो आयकर अधिकारी उसे अस्वीकृत कर सकते हैं और जुर्माना भी लगा सकते हैं। जहां होम लोन पर टैक्स छूट सीधे तौर पर मिलती है, वहीं कार लोन पर छूट केवल व्यवसायिक उपयोग की शर्त पर उपलब्ध है। उचित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ, पेशेवर और व्यवसायी अपने कार-संबंधी खर्चों को कर लाभ में बदल सकते हैं।