दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में महाठग सुकेश चंद्रशेखर से संबंधित 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीस (जैकलीन फर्नांडीज) की किस्मत का फैसला 15 नवंबर को पटियाला हाई कोर्ट में सुनाया जाएगा। तब तक अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी। पहले कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाने वाली थी।
पिछले काफी समय से उनसे लगातार मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ चल रही है। लेकिन उनके लिए आज यानी 11 नवंबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण था। जहां पहले उनकी बेल पर फैसला आज आने वाला था, वहीं अब सामने आया है की यह 15 तारीख को आएगा। जिसके बाद अब 15 नवंबर को उनकी किस्मत का फैसला होगा।
प्रवर्तन निदेशालय ने किया था जैकलीन की जमानत का विरोध
वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलीन की जमानत को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में विरोध किया था। कोर्ट में तर्क रखते हुए कहा था कि जब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है, तो जैकलीन को जमानत क्यों दी जाए। इसके साथ उन्होंने जैकलीन की जमानत याचिका पर अपना विरोध प्रकट करते हुए कहा था कि अभिनेत्री ने देश से भागने की कोशिश की है। इतना ही नहीं उन्होंने केस की जांच में सहयोग भी नहीं किया। ऐसे में जैकलीन को जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
ईडी ने कोर्ट से कहा है कि अगर जैकलीन को जमानत दी जाती है तो वह श्रीलंका भाग सकती है। जांच एजेंसी ने कहा कि आरोपी जैकलीन फर्नांडीज को यह जानकारी थी कि सुकेश चंद्रशेखर ठग है और इसके बावजूद वह उससे महंगे गिफ्ट लेती रही। ईडी ने कहा कि जैकलीन ने जांच में कोई सहयोग नहीं किया, बल्कि वह खुद को तब तक अनजान बताती रही जब तक उसके सामने सबूत पेश नहीं किए गए। जब उसके सामने सबूत रखे गए तब वह खुद इनकार नहीं कर सकी और उसने कबूलनामा किया।
वहीं दूसरी तरफ जैकलीन के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी मुझे बोलती है कि मैं देश छोड़ कर भाग जाऊंगी। मैं जांच में लगातार सहयोग कर रही हूं। पांच बार मुझे बुलाया गया बयान दर्ज करवाने के लिए। हालांकि, कोर्ट के इस फटकार पर जैकलीन के वकील ने कहा कि यह मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे जो गिफ्ट मिल रहा है, वह किसी थर्ड पर्सन से है या वो गिफ्ट उसी 200 करोड़ रुपए से है?