Indore News : बिना अनुमति निर्माण के लिए दल गठित, आयुक्त ने दिए निर्देश

Share on:

इंदौर(Indore News): आयुक्त प्रतिभा पाल (Pratibha Pal) द्वारा अपर आयुक्त भवन अनुज्ञा संदीप सोनी (Sandeep Soni) को इंदौर नगर निगम की सीमा के अंतर्गत विभिन्न भवनों में किए गए बिना अनुमति अथवा अनुमति के विपरीत निर्माण के कंपाउंडिंग के पैमाइश प्रकरण का यथा समय अपर आयुक्त भवन अनुज्ञा के अधीक्षण नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्रवाई हेतु दल गठित किया गया जिसमें संबंधित भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक, (संबंधित जोन के भवन निरीक्षक के अतिरिक्त अन्य जोन के भवन निरीक्षक), संबंधित जोन के सहायक राजस्व अधिकारी, संबंधित भवन स्वामी, संबंधित भवन स्वामी का प्राधिकृत इंजीनियर एवं कंसलटेंट रहेंगे।

विदित हो कि मध्य प्रदेश नगर पालिका (अनुज्ञा के बिना भवनों के निर्माण के अपराध का प्रशमन शुल्क एवं शर्तें) नियम 2016 एवं इसमें किए गए संशोधन दिनांक 31 अगस्त 2021 के आधार पर इंदौर नगर निगम की सीमा के अंतर्गत विभिन्न भवनों में किए गए बिना अनुमति अथवा अनुमति के विपरीत निर्माण के कंपाउंडिंग के प्रकरण एवं आवेदन निगम में प्राप्त हो रहे हैं उक्त आवेदनों में भवन स्वामियों द्वारा ऑनलाइन एवं सेल्फ कंपाउंडिंग की प्रक्रिया का पालन करते हुए फीस जमा की जा रही है।

ये भी पढ़ें – Indore News: E-FIR से दर्ज हुई रिपोर्ट, पुलिस की गिरफ्त में आए वाहन चोर

उल्लेख अनुसार ऐसे भवन जो कि आकार में बड़े हैं, गैर आवासीय हैं, जिनमें अवैध निर्माण की पैमाइश करने के संलिए संबंधित जोन के भवन निरीक्षक के स्तर से समय अवधि में पैमाइश कठिन कार्य है उल्लेखित स्वरूप के भवनों को पैमाइश संबंधी प्रकरणों में यथा समय कार्रवाई हो इसको दृष्टिगत रखते हुए अप्पर आयुक्त भवन अनुज्ञा के अधीक्षण नियंत्रण एवं निर्देशन में दल गठित किया गया है।

उपरोक्त दल के द्वारा भवन की पैमाइश करने के उपरांत मौका पंचनामा तैयार किया जावेगा जिसमें संबंधित भवन स्वामी और उनके तकनीकी प्रतिनिधि इंजीनियर आदि के हस्ताक्षर भी मौके पर ही कराए जाएंगे। यदि भवन स्वामी अथवा उनके प्रतिनिधि को पैमाइश में कोई आपत्ति हो तो पंचनामा में उसकी आपत्ति स्पष्ट शब्दों में दर्ज कराई जावे जिसका निराकरण स्वयं अपर आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा किसी भी भवन स्वामी द्वारा मांग किए जाने पर भी उस भवन की पैमाइश इस दल द्वारा कराई जा सकेगी।