Indore News: क्लॉथ मार्केट, सराफा और खजूरी बाजार में आतिशबाजी पर प्रतिबंध

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इंदौर 03 नवम्बर, 2021
Indore: आतिशबाजी से होने वाली असमाजिक तथा अवांछनीय घटना की रोकथाम के लिये क्लॉथ मार्केट, सराफा, खजुरी बाजार में आतिशबाजी पर चार नवम्बर की शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक के लिये रोक लगाई गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।

जारी आदेशानुसार यह प्रतिबंध श्रीमंत महाराजा तुकोजीराव क्लॉथ मार्केट, सीतलामाता बाजार क्षेत्र में 4 नवम्बर की शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में एमटी क्लॉथ मार्केट एवं सीतलामाता बाजार मुख्य सड़क सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखा नहीं छोड़े जा सकेंगे। तथा ना ही आतिशबाजी की जा सकेगी। इसी तरह बड़े सराफा एवं छोटे सराफे तथा खजुरी बाजार पर भी किसी व्यक्ति तथा संस्था द्वारा न ही अतिशबाजी की जा सकेगी। ना ही पटाखे छोड़े जा सकेंगे। उक्त आदेश का पालन थाना प्रभारी सराफा, मल्हारगंज तथा सदर बाजार द्वारा करवाया जायेगा। नगर पुलिस अधीक्षक सराफा/मल्हारगंज उक्त कार्रवाई पर सम्पूर्ण नियंत्रण रखेंगे। आदेश का उल्लघंन करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जायेगी।