इंदौर जिले में कुटरचित आय प्रमाण-पत्र जारी करने पर दो कर्मचारियों के विरूद्ध कलेक्टर आशीष सिंह ने सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही की है। सिंह द्वारा यह कार्यवाही सहायक ग्रेड-3 गुलाम मुर्तजा खान तथा भृत्य देवीलाल सूर्यवंशी के विरूद्ध की गई है।
बताया गया कि उक्त दोनों शासकीय सेवकों को कुटरचित आय प्रमाण-पत्र जारी करने के मामलें में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त इकाई इन्दौर द्वारा दर्ज आपराधिक प्रकरण के मामले में न्यायालय द्वारा सुनाई गई सज़ा के संदर्भ में की गई है।
इन दोनों शासकीय सेवकों के विरूद्ध सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम के तहत की गई है।बताया गया कि गुलाम मुर्तजा खान ने 17 अप्रैल 1998 को तहसीलदार कार्यालय इंदौर में रीडर लिपिक के पद पर पदस्थ रहते लोक सेवक की हैसियत में सहकर्मी/प्रोसेस सर्वेयर देवीलाल सूर्यवंशी के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र के तहत मिथ्या आय प्रमाण-पत्र निर्मित करते हुए उसे कूटरचित निर्मित किया।
आय प्रमाण-पत्र जो मूल्यवान प्रतिभूति की श्रेणी में आता है एवं आवक-जावक रजिस्टर में बेक-डेट 13 अप्रैल 1998 में जावक कर शासकीय अभिलेख में मिथ्या प्रविष्टी की। जो छल के प्रयोजन से सह आपराधियों को सदोष लाभ पहुँचाने के लिए और इन्दौर को-ऑपरेटिव बैंक को सदोष हानि पहुँचाते हुए अवैध रूप से हितग्राहियों को अवैध तौर पर मिथ्या जानते हुए असल के रूप में उपयोग करते हुए उन्हें ऋण उपलब्ध कराने के आशय से निर्मित किया और उन्हें ऋण उपलब्ध कराया।