इंदौर। श्रम विभाग द्वारा बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री अजय देव शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक एवं जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कलेक्टर कार्यालय में किया गया। बैठक में पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, विशेष किशोर पुलिस इकाई, सामाजिक न्याय विभाग, लिड बैंक के अधिकारी, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन, जनसाहस एवं अन्य बाल संरक्षण संस्थाओं के सदस्य उपस्थित थे।
बैठक में अपर कलेक्टर अजयदेव शर्मा द्वारा विगत 3 माह में अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हाकन कर व्यापारियों को समझाईस दी जाए, तत्पश्चात कठोर व दंडात्मक कार्यवाही की जाए, ताकि बालश्रम निषेध हेतु वातावरण तैयार हो। साथ ही निर्देशित कि अन्य राज्य से बाल श्रमिक कार्य करने हेतु आ रहे है, इसके संबंध में बाल श्रमिको की पर्याप्त काउंसलिंग की जाए। नियोजक के विरूद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही कर प्रसारण किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के जिस जिले से श्रमिक आये हैं, वहां स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर पुनर्वास के लिए विस्तृत गाइड लाइन बनाते हुए बाल श्रमिक को पुनः गृह जिले में भेजा जाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विमुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के तत्काल चिकित्सीय परीक्षण हेतु 24 घंटे सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु निर्देश प्रसारित करें। विमुक्त बाल श्रमिक जिन संस्थाओं में रखे जाते हैं वहां परिजनों द्वारा उपद्रव किया जाता है, जिससे संस्था में कार्य करने वाले स्टाफ के लिए स्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। संस्था में व्यवस्था बनाए रखने हेतु तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को निर्देश प्रसारित किए जाए।
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सहायक श्रमायुक्त इंदौर संभाग ने बताया गया कि अधिनियम की धारा 3 एवं 3ए के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का सभी प्रकार के नियोजनों में नियोजन प्रतिबंधित है एवं 14 से 18 वर्ष के कुमारों का खतरनाक नियोजनो में नियोजन प्रतिबंधित है। उक्त धाराओं का उल्लंघन होने पर 20 हजार से 50 हजार रूपये जुर्माना तथा 6 माह से 2 वर्ष का कारावास या दोनों से दंडित किया जा सकता है। बैठक में सर्वप्रथम श्रीमती मेघना भट्ट द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया।