इंदौर। पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा इंदौर शहर में लोगों से छलकपट कर अवैध लाभ अर्जित करते हुये आर्थिक ठगी करने वाले अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम मे अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश हिंगणकर के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त निमिष अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा आर्थिक ठगी एवं सोशल मीडिया संबंधी अपराधो की रोकथाम हेतु क्राइम ब्रांच फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीमों को लगाया गया है ।
इसी अनुक्रम में उपायुक्त अपराध शाखा कार्यालय में फरियादी के द्वारा अपने साथ शेयर मार्केट मे इन्वेस्टमेंट के नाम पर 1,20,000/– रूपये लेकर धोखाधड़ी करने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच फ्रॉड इंन्वेस्टीगेशन सेल टीम द्वारा कराई गई ।
शिकायत में जॉच करते हुए पाया गया कि फरियादी को आरोपी (1). ऐरावत सिंह उर्फ सुशांत सिंह पिता अनार निवासी स्थाई रेलवे स्टेशन रोड सीहोर एवं वर्तमान रामदेव चोक के पास, सोनकच्छ जिला देवास, (2). निखलेश पिता मेहरबान सिंह ठाकुर निवासी– ग्राम सेमली बारी सोनकच्छ जिला देवास के द्वारा फॉरेक्स फैक्ट्री के नाम से कॉल कर, इंटरनेशनल शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट व काम समय में अधिक प्राफिट का लालच व फॉरेक्स फैक्ट्री की कूटरचित दस्तावेज बनाकर झूठे विश्वास में लेते, किसी अन्य परिचित व्यक्ति के बैंक खातों व एटीएम कार्ड का दुरुपयोग करते हुए (ताकि पुलिस के द्वारा पकड़ाए ना जा सके) फरियादी से 1,20,000/– रूपये प्राप्त कर धोखाधडी की गई।
पूछताछ में बताया कि आरोपी ऐरावत सिंह उर्फ सुशांत सिंह के द्वारा अपने परिचितों के माध्यम से बहादुर नाम के व्यक्ति जो की देवास में सुपरवाइजर का काम करता है का, इंदौर शहर में HDFC और उत्कर्ष बैंक में खाता खुलवाकर आरोपियों द्वारा स्वयं ATM card एवं पूरी कीट का दुरुपयोग कर फरियादी के साथ धोखाधडी की थी, इस तरह की धोखाधडी में बैंक अकाउंट खुलवाने का काम आरोपी ऐरावत करता था और सिमकार्ड आरोपी निखलेश के द्वारा उपलब्ध करवाते हुए दोनो मिलकर लोगो को फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से धोखाधडी करते थे।
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दोनो आरोपीयो के विरुद्ध थाना अपराध शाखा के अपराध धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120–बी भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।