कौन सा कानून सत्ताधारी दल को नियम तोड़ने की अनुमति देता है – बाकलीवाल

इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के नेतृत्व।में आज काँग्रेस पार्टी का उच्च प्रतिनिधि मंडल डीआईजी मनीष कपुरिया से उनके ऑफिस में मुलाकात की और कल हुवे पुतला दहन में कांग्रेस नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज करने और भाजपा नेताओं के द्वारा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किए जाने के बावजूद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किए जाने के विरोध में ज्ञापन दिया।कौन सा कानून सत्ताधारी दल को नियम तोड़ने की अनुमति देता है - बाकलीवाल

इस प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा,जीतू पटवारी,विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल,पूर्व विधायक अश्विन जोशी,राजेश चौकसे, चिंटू चौकसे,शेख अलीम,रमीज खान,अभय वर्मा,अमन बजाज मुख्य रूप से मौजूद थे। इस मामले में कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाते हुवे डीआईजी के समक्ष इस मामले को लेकर सवाल उठाए।

कौन सा कानून सत्ताधारी दल को नियम तोड़ने की अनुमति देता है - बाकलीवाल

शहर काँग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने डीआईजी से यह प्रश्न किया कि कौन से कानून में सत्ताधारी दल को मनमानी करने की छूट दी गई है। कांग्रेस का कहना है कि यदि आप कानून का राज रखना चाहते हैं तो फिर उसे पूरी तरह से कानून का राज बना कर रखिये। इसमें सत्ताधारी दल के प्रति नरम रुख रखते हुए मनमानी का राज मत बनाइए,और भेदभाव मत कीजिये।

कौन सा कानून सत्ताधारी दल को नियम तोड़ने की अनुमति देता है - बाकलीवाल

उपस्थित नेताओं ने द्वारा डीआईजी को सौंपे गए ज्ञापन में यह भी कहा है कि पिछले दिनों भाजपा के द्वारा धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करते हुए धरना देने जैसे आंदोलन भी किए गए। भाजपा के कार्यालय पर आए दिन मीटिंग पत्रकार वार्ता और अन्य आयोजन बिना किसी रोक-टोक के हो रहे हैं। यदि धारा 144 के नियमों की ही बात की जाए तो फिर पुलिस को चाहिए कि इन आयोजनों को सख्ती के साथ रोके ।

कांग्रेस ने डीआईजी से बिना पक्षपात के कार्रवाई करने और नियम कानून का पालन कराने का आग्रह किया,और कहा कि सरकार तोह आती जाती रहती है,लेकिन आपको जनता में विश्वास जगाने के लिए निष्पक्षता पूर्ण कार्य करना चाहिए,यह आपकी जनता के प्रति जिम्मेदारी भी है,और कानून के प्रति शपथ भी है। शहर काँग्रेस अध्यक्ष ने डीआईजी से मांग की है कि कमलनाथ जी के पुतले जलाने वाले भाजपा युवा मोर्चा के लोगो पर शीघ्र मुक़दमा दर्ज करे।