उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलय को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। अब तीन किमी की दूरी में स्थित स्कूलों का विलय किया जाएगा, जबकि पहले यह सीमा केवल एक किमी थी। इसके तहत शासन ने शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं।
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने जारी पत्र में कहा कि 16 जून 2025 के निर्देशानुसार, जिन विद्यालयों में छात्र नामांकन कम हैं उन्हें नजदीकी स्कूलों के साथ जोड़ा जाए। इस प्रक्रिया में स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना अनिवार्य होगा।
50 से कम छात्रों वाले विद्यालयों की पेयरिंग अनिवार्य
कुमार ने यह भी कहा कि छोटे एवं कम संसाधनों वाले विद्यालयों को बड़े विद्यालयों के साथ जोड़ा जाए। जिन विद्यालयों में छात्र नामांकन 50 से कम है। उनकी पेयरिंग की जाए। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग एक किमी के अंदर तथा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग तीन किमी के अंदर की जाए।
इस संदर्भ में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए कहा है कि शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।