उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले छह माह के लिए राज्य में सभी सरकारी कर्मचारियों पर हड़ताल प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम अत्यावश्यक सेवाओं को निर्बाध रूप से चलाने और जनहित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इसके तहत अब राज्य के सभी सरकारी विभाग, निगम और स्थानीय निकाय हड़ताल की घोषणा करने या इसमें भाग लेने से पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे।
इन क्षेत्रों लागू होगा आदेश
यह आदेश प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों पर लागू होगा। इसके अंतर्गत आने वाली सेवाएँ हैं:
- स्वास्थ्य सेवाएँ
- बिजली और जल आपूर्ति
- पुलिस और सुरक्षा विभाग
- परिवहन और यातायात
- अन्य सार्वजनिक सेवाएँ
सरकार का कहना है कि इस कदम से जनहित में कोई व्यवधान नहीं आएगा और नागरिकों को आवश्यक सेवाओं में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए एस्मा लागू
उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में साफ तौर पर कहा गया है कि अगले छह महीनों तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। इसके अलावा, अधिसूचना में उल्लेख है कि यह आदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 (ESMA) के तहत जारी किया गया है। अधिनियम के अनुसार, सरकार किसी भी समय किसी भी विभाग में हड़ताल रोक सकती है, यदि यह अत्यावश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन और जनता की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो।









