उत्तरप्रदेश: अब शादी के लिए नहीं लेनी होगी अनुमति, पुलिस की रोकटोक पर भी होगी कार्यवाही

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By Ayushi JainPublished On: November 26, 2020

उत्तरप्रदेश: कोरोना के चलते कई तरह की बंदिशें सरकार द्वारा लगाई जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने निर्देश हाल ही में जारी किए है। उन्होंने ये निर्देश दिए है कि अब शादी के लिए किसी की भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ना ही पुलिस की और ना ही प्रशासन की अनुमति लेना होगी। लेकिन आपको शादी समारोह की सुचना जरूर देनी होगी। साथ ही कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए शादी समारोह आयोजित करना होगा।

अपने निर्देश में योगी सरकार द्वारा ये भी साफ किया गया है कि इस संबंध में कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई होगी। इसी के साथ अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए शादी समारोह कर सकते हैं।

वहीं बता दे कि शादी समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या में बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा योगी सरकार ने पुलिस के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए है। कहा गया है कि गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए लोगों को जागरूक करें। लोगों को गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। शादी समारोह में बैंड बजाने और डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी।