कर्मचारियों-पेंशनर्स को बड़ी राहत, अब यूपीएस में भी मिलेगी पुरानी पेंशन योजना जैसी सुविधा, ग्रेच्युटी का मिलेगा लाभ

Author Picture
By Kalash TiwaryPublished On: June 19, 2025
Pension Rule

Unified Pension Scheme : केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। जिसके तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल सभी केंद्रीय कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाले रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी लाभ के पात्र होंगे।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह घोषणा कार्मिक मंत्रालय के पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियां पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। केंद्र सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। यह स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम के ढांचे पर आधारित है लेकिन इसमें पुरानी पेंशन योजना जैसे सामाजिक सुरक्षा और निश्चित पेंशन की भावना को भी शामिल किया गया है।

25 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी की पात्रता 

यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एनपीएस और ओपीएस के साथ के लाभों को समाहित कर बनाई गई है। ऐसे में अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को कई प्रमुख लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्हें 25 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी की पात्रता दी गई है, जैसे की पुरानी पेंशन योजना के तहत दी जाती है। सेवा के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु और अक्षम या फिर विकलांगता के चलते सेवा से हटाए जाने पर कर्मचारियों और उसके परिजनों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ चुनने का विकल्प दिया जाएगा।

ऐसे में अब नई पेंशन स्कीम के साथ-साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारी को भी रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के एक लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है। यह नया प्रावधान सरकार के सामाजिक सुरक्षा और मानवता आधारित प्रशासन की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बुधवार को औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया है। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों को अब केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के तहत रिटायरमेंट और मृत्यु ग्रैज्युटी का अधिकार प्राप्त होगा।