‘महाकाल की नगरी’ में रात 10 के बाद शादी नहीं, बैण्ड-बाजे वालों को दिए सख़्त निर्देश, जानिए और क्या बोले कलेक्टर सिंह

Author Picture
By Akanksha JainPublished On: November 25, 2020
Aashish Singh

उज्जैन : कलेक्टर आशीष सिंह ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने, कानून व्यवस्था बनाये रखने और आमजन के जान-माल की सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं :-
·      आदेश के तहत विभिन्न सामाजिक एवं सामूहिक कार्यक्रमों में एक स्थान पर एक समय में 200 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी।
·      विवाह हेतु चल समारोह में बैण्ड-बाजे के साथ केवल 50 व्यक्तियों को (बैण्ड पार्टी के वर्कर्स को छोड़कर) प्रोसेशन निकालने की अनुमति रहेगी।
·      ऐसे व्यक्ति जो मैरिज हाल/गार्डन/धर्मशाला के स्थान पर अपने घरों के आसपास खुले सार्वजनिक स्थान पर विवाह समारोह कर रहे हैं, उन्हें ऐसे स्थानों पर आम यातायात बाधित नहीं होने की शर्त पर विवाह समारोह आयोजित करने की छूट रहेगी।
·      विवाह समारोह कार्यक्रम अधिकतम केवल रात्रि 10 बजे तक ही आयोजित किये जायेंगे।
·      आयोजकों को विवाह एवं अन्य पारिवारिक संस्कार कार्यक्रम के लिये अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इस हेतु आयोजक को सम्बन्धित थाना में लिखित सूचना प्रदान करना आवश्यक होगा।
·      दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत पूर्व में जारी आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2020 के लागू होने वाले अन्य प्रतिबंध (उपरोक्त उल्लेखित निर्देशों को छोड़कर) पूर्ववत लागू रहेंगे।
·      जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारी आवश्यक होने पर किसी पक्ष के आवेदन पर अपने-अपने क्षेत्र में सम्बन्धित नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस से परामर्श कर आवश्यक प्रतिबंध/शर्तों सहित किसी कार्यक्रम में अन्य छूट प्रदान करने हेतु अधिकृत होंगे।
·      उक्त आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है तथा आगामी दो माह की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भादंसं-1860 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।