महिलाओं के पहनावे को लेकर कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- ‘छोटे कपड़े पहनना अपराध नहीं है, लेकिन…’

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कहा कि महिलाओं का छोटे कपड़े पहनना या नृत्य करना कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि केवल जनता को असुविधा होने पर ही कार्रवाई की जाए, न कि महिलाओं के कपड़ों या नृत्य के कारण।

Srashti Bisen
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महिलाओं के पहनावे को लेकर समाज में कई तरह की बहसें होती रहती हैं। जबकि कुछ लोग तर्क देते हैं कि यौन उत्पीड़न और बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि महिलाएं अभद्र कपड़े पहनती हैं। वहीं अन्य लोग तर्क देते हैं कि अश्लीलता महिलाओं के कपड़ों में नहीं, बल्कि उनके दिखने के तरीके में है। जब भी कोई अत्याचार होता है तो आरोप महिलाओं के कपड़ों पर लगाये जाते हैं। ऐसे भी लोग होंगे जो उनकी निंदा करेंगे और जवाब देंगे।

हालाँकि, हाल ही में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि महिलाओं का छोटे कपड़े पहनना कोई अपराध नहीं है। पुलिस ने एक बार में छोटे कपड़े पहनकर नृत्य करने वाली कुछ महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया और मामले की सुनवाई करने वाली अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं।

महिलाओं का छोटे कपड़े पहनना कोई अपराध नहीं

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने महिलाओं द्वारा छोटे कपड़े पहनने और शरीर को उजागर करने पर दिलचस्प टिप्पणी की। यह स्पष्ट कर दिया गया कि इसे इस तरह पहनना कोई अपराध नहीं है। एक बार में कम कपड़ों में नृत्य करने वाली सात बार डांसरों के खिलाफ मामला यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि वे निर्दोष हैं।

न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह केवल तभी कार्रवाई करे जब लोगों को नृत्य के कारण कोई समस्या हो, न कि केवल इसलिए कि उन्होंने बार में नृत्य किया हो। पिछले वर्ष एक कांस्टेबल ने पुलिस से शिकायत की थी कि दिल्ली के एक बार में कुछ युवतियां कम कपड़ों में अश्लील नृत्य कर रही थीं। हालांकि, अदालत ने मामला खारिज कर दिया क्योंकि पुलिस यह साबित करने में विफल रही कि वहां मौजूद लोगों को नृत्य के कारण किसी प्रकार की परेशानी हुई।

अदालत ने पुलिस को दी सख्त चेतावनी

अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में पुलिस द्वारा पेश किए गए गवाहों ने भी कहा कि वे बार में आनंद लेने गए थे और उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। इसका मतलब यह है कि छोटे कपड़े पहनकर बार में नाचने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन पुलिस को सख्त चेतावनी दी गई है कि जब तक नाचने से जनता को कोई असुविधा न हो, तब तक कोई और मामला दर्ज न किया जाए।