Social Media Viral : शर्मनाक ! फांसी के फंदे पर लटकाकर तीन युवकों ने की कुत्ते की हत्या, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

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By Mukti GuptaPublished On: November 14, 2022

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तीन युवकों द्वारा एक कुत्ते की फांसी के फंदे से लटकाकर हत्या करने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सोमवार को घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवकों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए पुलिस थाने पर बुलाया है। पुलिस अब कुत्ते को फंदे से लटकाकर मारने का कारण पता लगाने में जुटी है। इधर, कुत्ते के मालिक के खिलाफ पशु क्रूरता एक्ट में मामला दर्ज किया गया है।

घटना का वीडियो आया सामने

SP राजा ने बताया कि कुत्ते का दम घुटने पर युवक आराम से खड़े होकर बात करने लग जाते है। उस दौरान कुत्ता फंदे पर लटका रहता है और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। उन्होंने बताया कि वीडियो की जांच करने पर सामने आया कि यह घटना तीन महीने पहले लोनी इलाके की ट्रॉनिका सिटी में घटित हुई थी। उसके बाद पुलिस ने तीनों युवकों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए थाने बुलाया है।

Social Media Viral : शर्मनाक ! फांसी के फंदे पर लटकाकर तीन युवकों ने की कुत्ते की हत्या, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। उसमें दो युवक कुत्ते को फांसी के फंदे पर लटकाए दिख रहे हैं। युवकों ने हाथों में रस्सी का सिरा भी पकड़ रखा है जिसे दोनों अपनी ओर पूरी ताकत से खींच रहे हैं। इस दौरान एक तीसरा युवक भी वहां मौजूद होता है और वह दोनों युवकों से लगातार बातें करता नजर आता है।

युवकों पर क्रूरता का केस हुआ दर्ज

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग कुत्ते की हत्या करने वाले युवकों के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं। अधिकतर ने घटना की निंदा की है। जानकारी के मुताबिक कुत्ता बीमार था और कई लोगों को काट चुका था, लेकिन उसकी हत्या करना एक संगीन अपराध है। इस तरह से किसी भी बेजुबान जानवर को नहीं मारा जा सकता है। कुत्ता मालिक के खिलाफ पशु क्रूरता एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है।

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पालतू कुत्ते के काटने पर मालिक पर लगेगा जुर्माना

बता दें कि पालतू कुत्तों के हमलों के मामले बढ़ने को देखते हुए नोएडा प्राधिकारण ने 1 मार्च, 2023 से पालतू कुत्ते या बिल्ली के हमला करने पर मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने और घायल के उपचार की जिम्मेदारी देने का प्रावधान किया है। प्राधिकरण ने पालतू कुत्तों और बिल्लियों का पंजीयन कराना भी अनिवार्य किया है। इसके अलावा उन्हें नियमित रूप से वैक्सीनेशन के भी ले जाना होगा। ऐसा न करने पर 2,000 रुपये का जर्माना लगेगा।