अब ग्रेच्युटी को लेकर सरकार ने पेश किया बिल, एक साल में मिलेगा फायदा

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच संसद का मानसून सत्र भी जारी है। सदन में कृषि बिल को पास करवाने के बाद आज रविवार को केंद्र सरकार ने श्रम सुधारों से जुड़े तीन विधेयक लोकसभा में पेश किए हैं।

इन तीन बिलों में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, इंडस्ट्रीयल रिलेशंस कोड 2020 और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 शामिल हैं। दरअसल सोशल सिक्योरिटी कोड में कई नए प्रावधान जोड़े गए है।

नए प्रावधानों में ग्रेच्युटी को लेकर भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। इसके मुताबिक ग्रेच्युटी अब पांच साल की जगह एक साल में मिल सकती है। सरकार ने बताया है कि जिन लोगों को फिक्सड टर्म बेसिस पर नौकरी मिलेगी।

उन्हें उतने दिन के आधार पर ग्रेच्युटी पाने का भी हक होगा। यानी कि अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वालों को उनके वेतन के साथ-साथ अब ग्रेच्युटी का फायदा भी मिलेगा। इस बिल को पारित करने से पहले ही विपक्ष का हंगामा सदन में जारी था।

गौरतलब है कि सरकार के कृषि सुधार बिल पर विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है। हालांकि श्रम सुधार विधेयक के नियमों को लेकर विस्तार से जानकारी इस बिल के लोकसभा और राज्ससभा दोनों में ही पास होने के बाद दी जाएगी।