MP News : वसूली राशि जमा नहीं कराने पर 11 सरपंच और 4 सचिव को जेल

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By Shivani RathorePublished On: October 19, 2021

बड़वानी : जिला पंचायत सीईओ श्री ऋतुराजसिंह ने विभिन्न प्रकरणों में वसूली राशि जमा नहीं कराने पर 11 सरपंच और 4 पंचायत सचिवों को मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उपधारा 2 के तहत जेल वारंट जारी कर संबंधित थाना प्रभारियों को इन नामजद लोगो को जेल भेजने के निर्देश दिये है।



इनके विरूद्ध जारी हुआ जेल वारंट
जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी अनुसार जिन सरपंचों के विरूद्ध जेल वारंट जारी किया गया है, उसमें ग्राम पंचायत चिचली की तत्कालिन सरपंच सुश्री नर्मदीबाई, बोम्या की तत्कालिन सरपंच सुश्री अनुबाई, कसरावद के तत्कालिन सरपंच किशोर डावर, बोम्या के तत्कालिन सरपंच हरेसिंह अनारे, बड़गाॅव के तत्कालिन सरपंच शीतल तेरसिंह, खाजपुर की तत्कालिन सरपंच सुश्री बीलीबाई गाया, कोयड़िया के तत्कालिन सरपंच कैलाश सात्या, किड़ीअम्बा के तत्कालिन सरपंच बटलीबाई दशरथ, लवाणी के तत्कालिन सरपंच इसलीबाई सियाराम, मोहनपुरा के तत्कालिन सरपंच बायजाबाई तेरसिंह, धनोरा के तत्कालिन सरपंच दिनेश सीताराम तथा मोहनपुरा के तत्कालिन एवं वर्तमान में बालकुआ के पंचायत सचिव श्यामू डुडवे, किड़ीअम्बा के तत्कालिन सचिव मंशाराम नार्वे, लवाणी के तत्कालिन पंचायत सचिव कैलाश ब्राहम्णे, धनोरा के तत्कालिन पंचायत सचिव गोकुल पिपल्या के विरूद्ध जेल वारंट जारी कर संबंधित थाना प्रभारियों को इन्हें जेल भेजने के निर्देश दिये गये है।