वाहनों के दुरूपयोग को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

Author Picture
By Ravi GoswamiPublished On: May 12, 2024

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  आशीष सिंह ने 13 मई को लोकसभा चुनाव के मतदान वाले दिन वाहनों के दुरूपयोग को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत इन्दौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा क्षेत्रों में वाहनों के उपयोग के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।


इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार मतदान दिवस को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थी स्वयं के उपयोग हेतु एक वाहन, एक वाहन निर्वाचन अभिकर्ता के लिये तथा एक अन्य वाहन कार्यकर्ता आदि के लिये इस प्रकार एक अभ्यर्थी द्वारा कुल तीन वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति प्राप्त करना होगी। इसके अतिरिक्त अन्य वाहनों का उपयोग निर्वाचन क्षेत्र में नहीं किया जायेगा। उपरोक्तानुसार अनुमति प्राप्त कर उपयोग में लाये जा रहे वाहन की विण्ड स्क्रीन पर अनुमति चस्पा/प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

वाहन में ड्रायवर सहित 5 व्यक्ति से अधिक नहीं बैठ सकते है। यह प्रतिबंध निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत, चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारियों, विधि एवं व्यवस्था संबंधी ड्युटी में संलग्न पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे। आदेश के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।