बुरे फंसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट, जानें क्या हैं पूरा मामला?

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ 2024 लोकसभा चुनाव में विवादास्पद टिप्पणी को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला बीएसपी उम्मीदवार देवाशीष और मायावती के खिलाफ की गई अपशब्दों से जुड़ा है। अगली सुनवाई 8 मई 2025 को होगी।

Srashti Bisen
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मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी एमएलए कोर्ट ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

यह मामला 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान की गई एक विवादास्पद टिप्पणी से जुड़ा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भिंड लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी (BSP) के उम्मीदवार देवाशीष द्वारा बीजेपी से कथित सांठगांठ के आरोपों से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस चुनावी रैली के दौरान बीएसपी के उम्मीदवार देवाशीष पर बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। इसके अलावा, उन्होंने मायावती और उनके उम्मीदवारों के खिलाफ भी अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिससे विवाद उठ खड़ा हुआ।

BSP के पदाधिकारी ने की थी शिकायत

BSP के पदाधिकारी अशोक गुप्ता की शिकायत पर भिंड जिले के उमरी थाने में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। देवाशीष ने आरोप लगाया था कि जीतू पटवारी ने न केवल उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि बीएसपी प्रमुख मायावती के खिलाफ भी अपशब्द कहे थे। इसके परिणामस्वरूप, एमपी एमएलए कोर्ट ने जीतू पटवारी के खिलाफ 500 रुपये का जमानती वारंट जारी किया।

जीतू पटवारी ने की थी विवादास्पद टिप्पणी

चुनावी रैली के दौरान जीतू पटवारी ने कहा था कि “मैं मायावती जी से कभी मिला नहीं हूं, न ही उनसे बात की है, लेकिन उनके प्रत्याशियों से खूब मिल चुका हूं।” इसके बाद उन्होंने बिना नाम लिए देवाशीष पर हमला बोलते हुए कहा था कि “ये प्रत्याशी चाहते हैं कि कांग्रेस हार जाए, लोकतंत्र के हत्यारों की मदद करें और लोकतंत्र के रक्षकों को हराएं।”

बीएसपी के उम्मीदवार देवाशीष ने जीतू पटवारी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा था कि यह सब कांग्रेस नेताओं की कुंठा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि “आपके प्रत्याशी बहुत कमजोर हैं, इसलिए आप ऐसी बातें कह रहे हैं। जिस प्रकार से आप खुद की भाषा इस्तेमाल करते हैं, वैसी ही भाषाशैली आपके प्रत्याशी की भी है।” इसके साथ ही, देवाशीष ने कहा कि भिंड दतिया की जनता इस तरह की अपशब्दों वाली भाषा को बर्दाश्त नहीं करेगी, खासकर दलित समाज इसे बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा।

8 मई को होगी अगली सुनवाई

इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई 2025 को होगी, जिसमें जीतू पटवारी को अपनी स्थिति को स्पष्ट करना होगा। अदालत ने फिलहाल जमानती वारंट जारी किया है, और इस पर आगे की कार्रवाई इसी तारीख को की जाएगी।