मध्यप्रदेश शासन ने अपनाई जीरो टॉलरेंस की नीति, आरोपियों के अवैध निर्माण हुए नेस्तनाबूद

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By Diksha BhanupriyPublished On: April 13, 2022

इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर संभाग के खरगोन जिले में 10 अप्रैल को शहर में श्रीरामनवमी पर्व पर जुलूस के दौरान हुई आगजनी व पत्थरबाजी की घटना के कारण उत्पन्न हुये साम्प्रदायिक तनाव को नियंत्रित करने तथा आरोपियों को दण्डित करने के लिये जिला प्रशासन को विशेष निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशाासन एवं पुलिस द्वारा की जा रही संयुक्त कार्रवाई के तहत जुलूस पर पथराव करने वाले आरोपियों के अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। प्रशासन द्वारा अब तक उक्त मामले में 80 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके अवैध निर्माणों को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गत दिवस इंदौर संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा तथा आईजी राकेश गुप्ता की मौजूदगी में बेकरी कारखाने पर रिमूवल की कार्रवाई की गई।

संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री चौहान के सख्त निर्देश है कि हिंसा के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को जो नुकसान हुआ है, उसकी वसूली नियमानुसार होगी। आरोपियों के अवैध निर्माणों ध्वस्त किया जायेगा। इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसके लिये शासन द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ा जायेगा।

जिले में स्थानीय स्तर पर शांति एवं कानून व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर अनुग्रहा पी द्वारा कार्यपालिक दंडाधिकारी नियुक्त किए गये हैं। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के विरूद्ध भी धारा-144 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह न फैले इसके लिये भी सतत मॉनिटरिंग की जा रही है।