बिल्डर, इंदौर विकास प्राधिकरण व निगम अधिकारियों के खिलाफ HC में लगेगी याचिका

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By Shivani RathorePublished On: July 7, 2021
high court

इंदौर : इंदौर विकास प्राधीकरण ने दो आदिवासीयो को जीवन गुजरा करने के लिए विस्थापन के तहत दिए गए पंचशील नगर स्कीम नम्बर 31 में प्लाटों को शहर के एक अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर ने उक्त दोनों प्लेटो को ओनेपोने भाव मे करोड़ो के प्लाट खरीद लिए जिसकी शिकायत इंदौर विकास प्राधीकरण ओर नगर निगम को कर दी गई थी कि इन प्लाटो का नामांतरण न किया जावे ओर नक्शा भी पास नही किया जावे पर पता चला है कि इंदौर विकास प्राधीकरण ने भी बिल्डर के पक्ष में नामांतरण कर दिया और इंदौर नगर निगम ने भी नामांतरण ओर नक्शे की कार्यवाही पूरी कर दी है जो कि नियम के विरुद्ध है।

अब बिल्डर के खिलाफ तथा इंदौर विकास प्राधीकरण के व नगर निगम के अधीकारीयो के खिलाफ उक्त प्लाट को राजसात करने व नियम विरुद्ध नामांतरण करने वाले निगम अधीकारीयो के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई जावेगी ताकि बिल्डर ओर इंदौर विकास प्राधीकरण व निगम अधीकारीयो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा सके।