Panchayat Elections 2021: चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू

इंदौर 05 दिसम्बर 2021
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही इंदौर जिले में भी आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इस आदर्श आचरण संहिता का सभी संबंधितों को कड़ाई से पालन करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न बिन्दुओं पर आदर्श आचरण संहिता लागू की है। पंचायतों एवं इनके कर्मचारियों के संबंध में भी विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने सभी संबंधितों से आग्रह किया है कि वे आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

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जारी आदर्श आचरण संहिता के अनुसार निर्देशित किया गया है कि पंचायत कर्मचारियों को चुनाव के दौरान अपना कार्य पूर्ण निष्पक्षता से करना चाहिए। ऐसा कोई आचरण और व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे यह आभास हो कि वह किसी दल या व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन समाप्त होने की दिनांक तक पंचायत के अधीन कोई नियुक्तियां/स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। पंचायत क्षेत्र में किसी भी नए भवन का निर्माण या मौजूदा भवन में संवर्धन या परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए। पंचायत क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवसाय या वृत्ति के लिए नवीन अनुज्ञप्ति नहीं दी जाना चाहिए केवल पूर्व में प्रदत्त अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण हो सकता है। पंचायत क्षेत्र में किसी योजना या कार्य की नवीन स्वीकृति नहीं दी जाना चाहिए। वर्तमान सुविधाओं के विस्तार या उन्नयन का कोई कार्य आदि स्वीकृत या प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पहले से स्वीकृत किसी योजना का कार्य जिसमें निर्वाचन की घोषणा होने तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ हो प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए और किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए।

Panchayat Elections 2021: चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू

आदर्श आचरण संहिता में कहा गया है कि किसी भी संगठन या संस्था को किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई सहायता अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। पंचायत के खर्चे पर उपलब्धियों को प्रसारित या रेखांकित करने का विज्ञापन या पंपलेट जारी नहीं किया जाना चाहिए। पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने वाले परिवार मूलक या व्यक्ति मूलक, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे कि रोजगार व्यवसाय के लिए सहायता, आवास निर्माण के लिए सहायता राशि, निराश्रित पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। आदर्श आचरण संहिता की अवधि में ग्राम पंचायतों द्वारा कोई भी नवीन हितग्राही मूलक कार्य स्वीकृत या प्रारंभ नहीं किए जा सकेंगे।