ध्वनि प्रदुषण से बचाने के लिए Indore पुलिस ने स्टेंडर्ड नंबर प्लेट और मॉडिफाई साइलेंसर वाले वाहनों पर लगाया प्रतिबंध

Author Picture
By Suruchi ChircteyPublished On: May 31, 2022

Indore : इंदौर शहर में आमजन के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अपराध नियंत्रण तथा सुरक्षित व सुखद यातायात को ध्यान में रखते हुये नॉन स्टेंडर्ड नंबर प्लेट लगाने और मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर तीव्र/कर्कश आवाज निकालने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश की अवधि बढ़ाई है। पूर्व में जारी आदेशानुसार 15 मई ने निर्धारित तिथि थी।

Read More : Disha Patani ने Tiger Shroff के साथ की धोखाधड़ी, कैमरे में कैद हुई ये हरकत

ध्वनि प्रदुषण से बचाने के लिए Indore पुलिस ने स्टेंडर्ड नंबर प्लेट और मॉडिफाई साइलेंसर वाले वाहनों पर लगाया प्रतिबंध

पुलिस आयुक्त मिश्र ने 25 मई को इस आदेश की अवधि बढ़ाकर 9 अगस्त 2022 कर दी है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। नवीन आदेश में उल्लेख है कि नगरीय पुलिस जिला इंदौर वाहनों की नंबर प्लेट तैयार करने और पेंट करने वाले तथा समस्त व्यक्ति, प्रतिष्ठान परिवहन विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार ही नंबर प्लेट तैयार कर वाहनों में लगाएंगे ।

Read More : जिला पंचायत अध्यक्ष पद आरक्षण : OBC को सिर्फ 4 सीट उसमें से भी दो महिला, इंदौर-ग्वालियर SC महिला के लिए आरक्षित

नॉन स्टेंडर्ड नंबर प्लेट बनाने और अपने वाहनों में लगाकर चलाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। निर्देश हैं कि कोई भी प्रतिष्ठान/गैरेज संचालक, किसी भी प्रकार के वाहनों में साइलेंसर को मॉडिफाई कर तीव्र/कर्कश ध्वनि निकालकर प्रदूषण फैलाने वाले साइलेंसर नहीं लगाएंगे। साइलेंसर को मॉडिफाई कर उपयोग करने वाले इस निषेधाज्ञा के तहत कार्यवाही के लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे।