Indore: रावजी बाजार क्षेत्र का बदमाश पंढरीनाथ पुलिस ने पकड़ा

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By Mukti GuptaPublished On: September 11, 2022

इंदौर। शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त बदमाशों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त इंदौर मनीष कपूरिया के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त इंदौर जोन-4 आर.के सिंह द्वारा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-4 प्रशांत चौबे एवं सहायक पुलिस आयुक्त अनुभाग सराफा एस.के.एस तोमर को अपराधों में लिप्त बदमाशो की धरपकड़ के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसके तारतम्य में कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना पंढरीनाथ द्वारा एक जिला बदर बदमाश को अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया है।

क्षेत्र में अवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु थाना प्रभारी सतीश पटेल के दिशा निर्देशन में दिनांक 09-09-2022 की दरमियानी रात्री को अंनत चतुर्दशी पर इंतजाम के दौरान पंढरीनाथ पर उप.निरीक्षक मनोहर सिंह राह चलते व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्त हुई की नंदलालपुरा चौराहे के पास एक व्यक्ति सफेद शर्ट व भूरे रंग की पेंट पहने है, जिसकी हल्की दाढ़ी है, वह दाहिने हाथ मे चाकू लेकर खड़ा है, जो आने जाने वाले व्यक्तियों को डरा धमका रहा है। इस पर कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर मय फ़ोर्स के द्वारा उक्त युवक को पकड़ा गया,उसके बाद उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम गौरव भाट पिता बाबू सिंह भाट उम्र 32 वर्ष निवासी 19/1 मोती तबेला इंदौर बताया। पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया जाकर उसके कब्जे से एक स्प्रिंगदार चाकू जप्त किया गया।

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पुलिस छानबीन में मालूम हुआ कि बदमाश थाना रावजी बाजार का लिस्टेड बदमाश है, जिसके विरुद्ध हत्या का प्रयास, छेड़खानी, मारपीट, अवैध हथियार रखना, अवैध वसूली, अवैध शराब बेचने जैसे कुल 28 अपराध विभिन्न थानों पर पंजीबद्ध है।

बदमाश की आपराधिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस आयुक्त इंदौर के आदेशानुसार जिला इंदौर एवं समीपवर्ती जिलों से दिनांक 24-03-22 से एक वर्ष की कालअवधि के लिये जिलाबदर किया गया था। लेकिन बदमाश वाला उक्त जिला बदर अवधि का उल्लंघन करने पर थाना पंढरीनाथ पर अपराध क्रमांक 109/2022 धारा 25 आर्म्स एक्ट एवं अपराध क्रमांक 110/2022 धारा 14 म.प्र राज्य सुरक्षा अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है एवं उक्त आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल दाखिल किया गया है।उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पंढरीनाथ निरीक्षक सतीश पटेल, उप निरीक्षक मनोहर सिंह, प्र. आर. 1475 हरनारायण, आर.3215 प्रतिपाल सिंह, व आर.1197 जितेंद्र यादव का सरहानीय योगदान रहा।