Indore : Occupancy Certificate के बिना व्यवसायिक उपयोग करने पर नगर निगम ने भवन किया सील

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By Suruchi ChircteyPublished On: September 17, 2022

इंदौर(Indore) : आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश के क्रम निगम अयोध्या से प्राप्त स्वीकृति के विपरीत एवं भवन निर्माण पूर्णता एवं अधिभोग प्रमाण-पत्र के बिना भवन का उपयोग करने पर झोन क्रमांक 13 अंतर्गत भवन स्वामी दीपेश पिता राजेन्द्र कुमार जैन प्लॉट नं. 1. अरिहा एनक्लेव, इन्दौर द्वारा आवासीय शिविर के विपरीत व्यवसायिक उपयोग करते हुए पार्किंग एवं निर्माण करने के साथ ही व्यवसायिक उपयोग करते हुए जिम खोलने पर निगम द्वारा सील करने की कार्रवाई की गई।

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विदित हो कि निगम द्वारा भवन स्वामी द्वारा भू-खण्ड क्र. 1, अरिहा एनक्लेव, इन्दौर पर कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र एवं अधिभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया है और भवन का उपयोग प्रारंभ कर दिया गया है, जो कि भवन अनुज्ञा में शर्तों का उल्लंघन है। आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा आदेश क्र. 1294/ M.C./22 दिनांक 28/03/222 द्वारा कार्यपूर्णता एवं अधिभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना भवन का अधिभोग प्रारंभ करने पर भवन को सील करने हेतु आदेशित किया गया था।