इंदौर कलेक्टर का बड़ा फैसला, इन पर्यटन स्थलों पर लगाया गया प्रतिबंध, गए तो दर्ज होगा केस

इन आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत अपराध दर्ज किए जाएंगे।

Kalash Tiwary
Kalash Tiwary
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Indore Collector : मानसून की दस्तक के साथ इंदौर और उसके आसपास के हरे-भरे पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ बढ़ने लगी है। तिचा फॉल, पातालपानी, शीतला माता फॉल, कजलीगढ़ जैसे 100 से अधिक प्राकृतिक स्थल वीकेंड पर सैकड़ो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। एक और जहां पर्यटक प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेने पहुंचते हैं।वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर कमी के कारण हादसों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है।

वहीं अब हादसों की आशंका को देखते हुए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कड़ा फैसला लिया है। इंदौर कलेक्टर ने महत्वपूर्ण फैसले में 15 से अधिक पर्यटक स्थलों पर जाना प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। यह प्रतिबंध तिंछा फॉल. शीतला माता फॉल, कजलीगढ़, मेहंदी कुंड, मोहड़ी फॉल, जामान्या कुंड, हत्यारी खो सहित अन्य एकांत और जलप्रपात स्थलों पर तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163(1)( 2) के तहत लागू यह आदेश उन सभी स्थलों पर लागू होगा, जहां पर हाल के वर्षों में डूबने फिसलने और गुम होने जैसी दुर्घटनाएं हो चुकी है। आदेश के अनुसार संबंधित स्थल पर सुरक्षा बोर्ड लगाना और सीमाएं तय करना अनिवार्य किया गया है। संबंधित थाना प्रभारी प्रतिबंध का सख्ती से पालन करवाएंगे।

आदेश का उल्लंघन करने पर दर्ज किए जाएंगे केस

इन आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत अपराध दर्ज किए जाएंगे। दरअसल इन स्थलों पर एक साल में 15 से अधिक हादसे हो चुके हैं। जिनमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। कई जगह पर फेंसिंग, बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड तक नहीं लगे हैं और जो लगे हैं, उसे भी अनुदेखा किया जा रहा है।

तिंछा फॉल, पातालपानी और मोहाडी फॉल जैसे स्थल पर सेल्फी लेने और वीडियो शूट करने के दौरान कई युवाओं ने जान गवा दी है। अभी हाल ही में मोहाडी फॉल पर तीन युवक 300 फीट नीचे उतरकर रास्ता भटक गए थे। समय पर खोजबीन होने के कारण उनकी जान बच सकी।ऐसे में पुलिस प्रशासन गंभीर हो गई है।

प्रशासन ने नागरिकों से की अपील

डीआईजी ग्रामीण निमिष अग्रवाल ने आदेश जारी कर सभी थाना प्रभारी को वीकेंड पर अतिरिक्त सतर्कता भारत ने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को इन स्थलों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी संदिग्ध या लापरवाह गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वह प्राकृतिक स्थलों पर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। युवा वर्ग से आग्रह किया गया है कि वह सोशल मीडिया के लिए खतरनाक स्टंट या सेल्फी लेने से बचे। डीआईजी ने स्पष्ट किया है कि जो कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।