गुजरात के स्टार्टअप की इंदौर में नकल, कोर्ट ने दिए सभी आउटलेट बंद करने के निर्देश

Indore News : गुजरात के एक स्टार्टअप के ट्रेड मार्क का फर्जी तरीके से उपयोग कर इंदौर मे सहित कई शहरो में कॉफ़ी की फ्रेंचाइजी खोलने के मामले में अहमदाबाद कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने मुकदमा चलने तक तत्काल प्रभाव से ट्रेडमार्क का गलत उपयोग कर चलाए जा रहे हैं आउटलेट अस्थाई रूप से बंद करने के निर्देश दिए हैं। 

अहमदाबाद के रहने वाले श्रेय पटेल ने क्रश कॉफी के नाम से 2017 में अपना एक स्टार्टअप शुरू किया था जो देखते ही देखे काफी लोकप्रिय हुआ और गुजरात में ही इसके काफी सारे Outlet खुल गए। क्रश कॉफी की प्रसिद्धि को देखते हुए इंदौर के योगेश सोनी नामक व्यक्ति ने इसके ट्रेडमार्क का गलत उपयोग करते हुए द क्रश कॉफी नाम से कई सारे आउटलेट इंदौर व आसपास में खोल दिए।

यहाँ देखें आदेश कॉपी : Order below Exh-5

गुजरात के स्टार्टअप की इंदौर में नकल, कोर्ट ने दिए सभी आउटलेट बंद करने के निर्देश

ये आउटलेट स्कीम नंबर 140, राउ, स्कीम नंबर 103,  स्कीम नंबर 78, डीएम टावर, बाईपास, मंदसौर, उज्जैन, गोआ और महाराष्ट्र में भी है। जब इसकी जानकारी श्रेय पटेल को लगी तो उन्होंने इस मामले में अहमदाबाद  कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने इस मामले में ऑर्डर जारी करते हुए मुकदमा चलने तक अस्थाई रूप से ट्रेडमार्क का गलत उपयोग कर चलाए जा रहे सारे आउटलेट बंद करने के निर्देश दिए हैं। हांलांकि कोर्ट के आदेश के बाद भी योगेश सोनी द्वारा द क्रश कॉफी आउटलेट का संचालन लगातार किया जा रहा है।