काम में ढिलाई पर बिजली विभाग सख्त, इंदौर में 80 से ज़्यादा इंजीनियरों की मीटिंग, 20 हज़ार उपभोक्ताओं को भेजे जाएंगे नोटिस

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By Abhishek SinghPublished On: August 14, 2025

बुधवार को पोलोग्राउंड स्थित सभागार में मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने कंपनी क्षेत्र के 80 से अधिक इंजीनियरों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया और मुख्य महाप्रबंधक को निर्देश दिए कि साप्ताहिक प्रदर्शन में पिछड़ने वाले कार्यपालन यंत्रियों को नोटिस जारी किए जाएं।

सिंह ने अधिकारियों को कड़े स्वर में निर्देश दिए कि वे तुरंत बिलिंग दक्षता बढ़ाने, लाइन लॉस घटाने, ट्रिपिंग रोकने, नए कनेक्शन समय पर उपलब्ध कराने और सरकारी कनेक्शनों को प्रीपेड मोड में स्थानांतरित करने जैसे अहम कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। साथ ही, उन्होंने ट्रांसफार्मरों की स्थिति सुधारने और उच्च एवं निम्न दबाव वाली लाइनों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए।

उन्होंने कहा कि यदि जेई, एई, डीई और एसई जैसे फील्ड अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाएंगे, तो उपभोक्ताओं की शिकायतों में कमी आएगी और कंपनी की साख में भी सुधार होगा।

प्रबंध निदेशक ने निर्देश दिए कि थर्मो-विजन कैमरों से उच्चदाब बिजली लाइनों की नियमित जांच की जाए, ताकि संभावित खराबियों का समय पर पता लगाकर लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति से बचा जा सके।

सिंह ने आदेश दिया कि सभी अधिकारी मुख्यालय पर उपस्थित रहें, प्रत्येक माह कम से कम पाँच बार रात्रि निरीक्षण करें और नए कार्यों की जानकारी जनप्रतिनिधियों, मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करें।

अदालत में मिलने वाली छूट

  • लिटिगेशन मामलों में सिविल देय राशि पर 20% की रियायत और ब्याज पर पूर्ण (100%) छूट।
  • प्री-लिटिगेशन मामलों में सिविल देय राशि पर 30% की रियायत और ब्याज पर 100% की पूरी छूट।
  • धारा 126 के अंतर्गत सिविल देय राशि पर 20% की रियायत और ब्याज पर पूर्णतः 100% की छूट प्रदान की जाएगी।

छूट का लाभ पाने के लिए उपभोक्ता को बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। यह सुविधा केवल उन उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगी, जिन्होंने पहली बार बिजली चोरी या अनधिकृत उपयोग किया है। साथ ही, यदि उपभोक्ता के नाम पर अन्य कनेक्शन हैं, तो उनके सभी बकाया का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से सतर्कता शाखा द्वारा लगभग 20 हजार उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, संचारण और संधारण विभाग भी जिलों में अधिक से अधिक प्रकरणों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए नोटिस भेजेंगे।

20 हजार उपभोक्ताओं को जारी होगा नोटिस

मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 13 सितंबर (शनिवार) को बिजली संबंधी शिकायतों और मामलों के समाधान के लिए लोक अदालत आयोजित करेगी। यह वर्ष की तीसरी लोक अदालत होगी, जिसकी तैयारियां कंपनी ने शुरू कर दी हैं।

इस लोक अदालत में 10 लाख रुपये तक के सिविल दायित्व वाले मामलों का निपटारा आपसी समझौते से किया जा सकेगा। इसके अलावा, बिजली चोरी (धारा 135) और अनियमित उपयोग (धारा 126) से जुड़े मामलों में भी समझौते का अवसर प्रदान किया जाएगा।