इंदौर में शराब के अवैध परिवहन के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही, देशी मदिरा प्लेन की 35 पेटी जप्त

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By Shivani RathorePublished On: April 28, 2024

हुंडई कार से परिवहन की जा रही देशी मदिरा प्लेन की 35 पेटी जप्त

जप्त मदिरा और वाहन की कीमत लगभग पौने छ: लाख रुपये

इंदौर 28 अप्रैल, 2024। इंदौर जिले में लोकसभा निर्वाचन को देखते हुये शराब के अवैध क्रय/विक्रय, परिवहन और भण्डारण करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष सिंह के निर्देशन में आबकारी विभाग के अमले द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत एक वाहन से परिवहन की जा रही देशी शराब की 35 पेटी जप्त की गई। वाहन को भी जप्त कर लिया गया है। दोनों की कीमत लगभग पौने छ: लाख रुपये है।

सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे ने बताया कि गत 27 अप्रैल 2024 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब लेकर आने पर सफेद कार हुंडई एक्सेंट MH-47-C-8314 को पुराना एबी रोड बिजलपुर फाटे के सामने घेराबंदी कर पकड़ा गया। रोकने पर एक व्यक्ति उतरकर भागा। जिसे दौड़कर पकड़ लिया गया। जिसने अपना नाम दीनानाथ पिता हरेकृष्ण पाटीदार होना बताया। वाहन चालक ने अपना नाम मयंक पिता किशोर यादव होना बताया। कार की समक्ष पंचान तलाशी लेने पर कार की पिछली सीट और डिक्की में 35 पेटियों में देशी मदिरा प्लेन की रखी पाई गयी। गते की पेटियों को खोलकर चेक करने पर पेटियों में 1750 पाव के नग देशी मदिरा प्लेन थी। जो कि कुल 315 बल्क लीटर होना पाई गई। पकड़े गए वाहन का मूल्य 4 लाख 50 हजार रुपये है। शराब का मूल्य एक लाख 22 हजार 500 रुपये है। इस तरह वाहन व मदिरा का कुल मूल्य 5 लाख 72 हजार 500 रुपये बताया गया है।

36 और प्रकरण पंजीबद्ध

उल्लेखनीय है कि आबकारी की अलग-अलग टीमें दिन-रात अलग-अलग स्थानों पर सघन गश्त, भ्रमण और वाहन चेकिंग कर रही है। इस कार्यवाही को सम्मिलित करते हुए गत 27 अप्रैल 2024 को जिले के विभिन्न वृत्तों में की गयी कार्यवाहियों में कुल 36 प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए 1811 बल्क लीटर मदिरा, 910 किग्रा महुआ लहान, और 02 चार पहिया वाहन जप्त किये गए जिसकी सकल कीमत लगभग 20 लाख रुपये है।

इसी कड़ी में 28 अप्रैल 2024 को वृत महू में आबकारी अमले द्वारा कार्यवाही करते हुए बड़गोदा स्थित ए-वन ढाबा से आरोपी संजय वर्मा के कब्जे से 31 बल्क लीटर बीयर और 2.25 बल्क लीटर शराब जप्त की गई। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करते हुए उसके विरुद्ध मप्र आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अवैध शराब पर लगातार कार्यवाही जारी है।