इंदौर में सिंगर हनी सिंह के शो से जुड़े मनोरंजन कर विवाद में नया मोड़ आ गया है। नगर निगम द्वारा एक करोड़ रुपये मूल्य का सामान जब्त किए जाने के बाद, आयोजकों ने हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें पांच-पांच लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।
हाल ही में इंदौर बायपास क्षेत्र के एक मैदान में हनी सिंह का म्यूजिक कॉन्सर्ट आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम को लेकर नगर निगम पहले से ही सतर्क था और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि टैक्स जमा किए बिना अनुमति न दी जाए। आयोजकों ने शुरुआत में 7 लाख 85 हजार रुपये जमा किए, लेकिन नगर निगम ने टिकट बिक्री के आधार पर 50 लाख रुपये के मनोरंजन कर की मांग की। जब आयोजकों ने शेष राशि का भुगतान नहीं किया, तो नगर निगम ने कार्यक्रम समाप्त होने के अगले दिन, रविवार सुबह, साउंड सिस्टम और अन्य महंगे उपकरण जब्त कर लिए। यह कार्रवाई लंबित कर की वसूली सुनिश्चित करने के लिए की गई।

टिकट बिक्री पर कितना टैक्स लागू होता है?
ऐसे आयोजनों में नगर निगम द्वारा टिकट बिक्री पर 10% मनोरंजन कर लिया जाता है। अनुमानित कर राशि 50 लाख रुपये निर्धारित की गई थी, लेकिन आयोजकों ने इस पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। अब कोर्ट ने शो आयोजित करने वाली तीन कंपनियों को इंदौर नगर निगम के खाते में सशर्त पांच-पांच लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही, एक सप्ताह के भीतर शो की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल, नगर निगम ने जब्त किया गया सामान आयोजकों को वापस नहीं किया है।
गौरतलब है कि तीन महीने पहले इंदौर में हुए गायक दिलजीत दोसांझ के शो में नगर निगम को कोई टैक्स नहीं मिला था। इसी अनुभव के चलते इस बार निगम ने मनोरंजन कर वसूली को लेकर कड़ा रुख अपनाया।