संक्रांति से पहले Indore पुलिस ने जारी किया फरमान, बिना चाइनीज मांझे के पतंग उड़ाने का दिया निर्देश

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By Abhishek SinghPublished On: January 13, 2026

इंदौर में चीनी मांझे के चलते तीन लोगों की मौत हो चुकी है। परेशान पुलिस और प्रशासन ने अब एक अनोखा आदेश जारी किया है, जिससे संक्रांति से पहले व्यापारी और पतंगबाज़ दोनों ही अजीब स्थिति में आ गए हैं। आदेश के मुताबिक, पतंग बेची जा सकती है लेकिन मांझा नहीं। शहर के बड़े बाजारों में पतंग उपलब्ध है, लेकिन मांझा नहीं है। मांझे की चरखी मौजूद है, लेकिन उसमें मांझा नहीं भरा गया है। इस बीच व्यापारियों का कहना है कि उनकी एक दिन की कमाई पर ही घर चलता है, और यह प्रतिबंध उनकी सालभर की आय को प्रभावित कर सकता है।

फरमान जारी होने का कारण

पुलिस और व्यापारियों ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में लगातार चीनी मांझे की बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं। पुलिस की छापेमारी में भी कई बाजारों में चीनी मांझे पाए गए। इसके बाद पुलिस ने इन सभी बाजारों में मांझे की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया।

यह है आदेश

पुलिस ने प्रमुख पतंग बाजारों में पोस्टर और बैनर लगवाए हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यहां किसी भी प्रकार का मांझा या धागा उपलब्ध नहीं होगा, केवल पतंग ही बिकेगी। दुकानदारों को यह निर्देश प्रत्येक दुकान पर पोस्टर लगवाने के लिए दिए गए हैं। साथ ही, पुलिस थानों के संपर्क नंबरों के साथ बैनर और पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिन पर लिखा है कि यदि कोई दुकानदार चीनी मांझा बेचते हुए पकड़ा जाता है तो तुरंत सूचना दी जाए। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।

क्या बोले व्यापारी ?

व्यापारियों ने बताया कि उनका सारा साल का कारोबार मुख्यतः एक ही दिन पर निर्भर करता है। वे इंदौर से पूरे मध्यप्रदेश में पतंग और मांझा सप्लाई करते हैं। अचानक जारी इस आदेश ने उनके व्यापार को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है और इसके कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है।

खरीदने और बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया है कि चीनी मांझा बेचने और उपयोग करने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर हाईकोर्ट ने भी इस मामले में स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि दोनों ही पक्षों—विक्रेता और उपयोगकर्ता—के खिलाफ कानूनी कदम उठाया जाएगा।