MP Outsource Employees : मध्य प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। श्रम विभाग द्वारा इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है।
आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया गया कि अब राज्य के सभी शासकीय कार्यालय, निगम, मंडल और प्राधिकरण में कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी को हर महीने के 7 से 10 तारीख के बीच वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा।
आदेश जारी
वेतन का भुगतान अनिवार्य रूप से करना आवश्यक होगा।आदेश के मुख्य बिंदु की बात करें तो 7 तारीख का वेतन के भुगतान पर जोर दिया गया है। दरअसल जिस संसथान और कार्यालय में 1000 से कम और 1000 कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य होगा।
यदि किसी विभाग की संस्था में 1000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी है तो वहां वेतन का भुगतान अधिकतम 10 तारीख तक किया जा सकता है।
हेल्पलाइन नंबर भी जारी
श्रम विभाग में शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। किसी भी समस्या की स्थिति में कर्मचारी 07552555582 पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
समय पर वेतन का भुगतान
श्रम विभाग के अपर सचिव वसंत कुर्रे ने कहा कि आदेश प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, निगम मंडल और प्राधिकरण पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी की सुविधा और समय पर वेतन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
इस पहल से प्रदेश में कार्य करने वाले हजारों आउटसोर्स कर्मचारी को राहत मिलेगी। वहीं जिन्हें अब तक समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा था, उन्हें भी अब से समय पर वेतन का भुगतान किया जाएगा।