इसके साथ ही मुख्यमंत्री क्षेत्र में विकास परियोजनाओं का भूमि-पूजन, लोकार्पण करेंगे और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता भी प्रदान करेंगे। अधिनियम के प्रावधानों के तहत अशासकीय विद्यालयों में वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को उनके निकटतम विद्यालय की प्रथम प्रवेशित कक्षा की कम से कम 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश उपलब्ध कराया जाता है।
8.5 लाख छात्र वर्तमान में ले रहे नि:शुल्क शिक्षा
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत इस समय प्रदेश में करीब 8 लाख 50 हजार विद्यार्थी अशासकीय विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2011-12 से लागू इस प्रावधान से अब तक लगभग 19 लाख बच्चों को लाभ मिल चुका है। राज्य सरकार द्वारा अब तक 3 हजार करोड़ रुपये की फीस की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।