एनजीटी के आदेश में संशोधन, मुख्य सचिव के खिलाफ वापस ली गई टिप्पणी

Author Picture
By Rishabh NamdevPublished On: September 22, 2023

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में भोपाल के कलियासोत और केरवा बांध के आसपास निषिद्ध क्षेत्र से अतिक्रमण न हटाने पर राज्य शासन की निष्क्रियता पर नाराजगी व्यक्त की थी। इस मामले में 18 सितंबर को एनजीटी ने राज्य शासन को 5 लाख का जुर्माना दिया था और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस के खिलाफ भी प्रतिकूल टिप्पणी की थी।

शासन की ओर से एनजीटी की केंद्रीय पीठ को वस्तुस्थिति से 18 सितंबर के एनजीटी के आदेश में की गई टिप्पणी के बाद अवगत किया गया, तो इस पर अभी 20 सितंबर को एनजीटी ने अपने नए आदेश में जहां मुख्य सचिव के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणी को विलोपित किया, वही इस मामले में मुख्य सचिव द्वारा लिए गए एक्शन को उचित भी ठहराया।

नीचे दी गई लिंक को ओपन करें और पढ़े आदेश में किया गया संशोधन

OA 07-2022 & 12-2022 (1)

इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाई जा चुकी है और शासन स्तर पर लगातार सख्त कदम उठाए ऐसी बात मुख्य सचिव द्वारा एनजीटी को सौपी रिपोर्ट में सामने आई और एसटीपी प्लांट भी लगाया जा रहा है।

इस घटना के बारे में नई जानकारी के अनुसार, अब मुख्य सचिव के खिलाफ की गई टिप्पणी भी वापस ली गई है।